होमएशियाई क्रिकेटपाकिस्तान: ECC ने EDF कोष के वाणिज्यिक बैंक खाते में अंतरण को दी मंजूरी, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का मार्ग प्रशस्त

पाकिस्तान: ECC ने EDF कोष के वाणिज्यिक बैंक खाते में अंतरण को दी मंजूरी, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का मार्ग प्रशस्त

प्रश्न: ECC ने EDF के संबंध में क्या मंजूर किया? उत्तर: पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड (EDF) की शेष राशि को सार्वजनिक/ट्रेजरी खाते से एक वाणिज्यिक बैंक खाते में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी, ताकि उस राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ब्याज-युक्त खाते में किया जा सके। यह कदम 1 दिसंबर 2025 से निर्यात विकास उपकर (EDS) के निलंबन के बाद उठाया गया, जिससे फंड का मुख्य राजस्व स्रोत समाप्त हो गया था। EDF अधिनियम में संशोधन को 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 17 फरवरी 2026 को नए बोर्ड सदस्य नियुक्त किए गए। चूंकि धन सरकारी खाते से वाणिज्यिक बैंक में जा रहा था, वित्त विभाग ने PFMA 2019 की धारा 23(2) के अंतर्गत संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य बताई। रिपोर्ट में कोष का आकार, प्रतिफल, अवधि या अपेक्षित आय जैसी कोई वित्तीय संख्या नहीं दी गई, और न ही कोई प्रकाशित निवेश-जनादेश या रिपोर्टिंग-बाध्यता बताई गई है। यह एक कार्यकारी अनुमति है, संपन्न लेन-देन नहीं।

इस्लामाबाद — पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (Economic Coordination Committee, ECC) ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड (EDF) की शेष राशि को सार्वजनिक/ट्रेजरी खाते से हटाकर एक वाणिज्यिक बैंक खाते में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस अंतरण का उद्देश्य स्पष्ट है: कोष की राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाए, ताकि फंड को एक नया आय-स्रोत मिल सके। यह मंजूरी उस प्रक्रिया की परिणति है जो पिछले एक वर्ष से अधिक समय से चल रही थी, और जिसका आरंभ फंड के मुख्य राजस्व आधार — निर्यात विकास उपकर (Export Development Surcharge, EDS) — को निलंबित किए जाने से हुआ था। उपकर को 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी रूप से निलंबित किया गया था। यह कदम प्रधानमंत्री कार्यालय के एक कार्यदल की सिफारिश और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद उठाया गया, जिसे वित्त एवं राजस्व विभाग की अधिसूचना SRO/2335(I)/2026 के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। सरकारी तर्क के अनुसार, उपकर हटाने से निर्यातकों की कारोबार-लागत (cost of doing business) कम होगी और निर्यात-क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार होगा। परंतु इसका दूसरा पक्ष यह था कि EDF, जिसकी आय का प्रमुख स्रोत यही उपकर था, अचानक अपने राजस्व आधार से वंचित हो गया। कोष के कानूनी ढांचे को भी इसी अवधि में पुनर्गठित किया गया। EDF अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ पूरी हुई, अर्थात् यह परिवर्तन प्राथमिक विधान के माध्यम से किया गया, न कि किसी कार्यकारी आदेश से। इसके बाद 17 फरवरी 2026 को संघीय सरकार की अधिसूचना द्वारा कोष के नए बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार औपचारिक रूप से कोष को नया विधिक आधार और नया संचालन निकाय दोनों मिल गए। लेकिन असली समस्या बनी रही: राजस्व की भरपाई कैसे हो। वाणिज्य मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को एक सारांश तैयार किया, जिसमें कहा गया कि फंड की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक आय-स्रोत आवश्यक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपकर दिसंबर 2026 में ही हट चुका था, जबकि वैकल्पिक आय का प्रस्ताव अक्टूबर 2026 में आया — यानी लगभग दस महीने तक फंड अपने राजस्व आधार के बिना, बिना किसी स्वीकृत विकल्प के संचालित होता रहा। इसी अवधि में मामला बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों में उठाया गया, जिससे संकेत मिलता है कि यह विषय कम से कम तीन सत्रों तक अनसुलझा रहा। बोर्ड ने वित्त विभाग से अनुरोध किया कि कोष की राशि को लाभकारी ढंग से निवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। वित्त विभाग ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया — उसने निवेश का समर्थन किया, परंतु एक विधिक शर्त लगाई। चूंकि यह राशि सरकारी खाते से निकलकर एक वाणिज्यिक बैंक में जाने वाली थी, इसलिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अधिनियम, 2026 (PFMA) की धारा 23(2) के अंतर्गत संघीय सरकार की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक थी। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बिंदु है: नियामकीय नियंत्रण की पहचान अंतरण से पहले की गई और सही अनुमोदन मार्ग का उपयोग किया गया, उसे दरकिनार नहीं किया गया। इसके बाद मामला ECC के समक्ष रखा गया, जिसने प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार, कोष की राशि केवल दो गंतव्यों में लगाई जा सकती है — या तो निश्चित आय वाली सरकारी प्रतिभूतियों में, या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान (NBP) के ब्याज-युक्त खाते में। यह एक संकीर्ण निवेश-मॉडल है। इसमें इक्विटी, विकास-ऋण साधन, या किसी भी प्रकार के विविधीकरण का उल्लेख नहीं है। यहां सबसे गंभीर प्रश्न आंकड़ों का है। पूरी रिपोर्ट में एक भी वित्तीय संख्या नहीं दी गई — न कोष का आकार, न वार्षिक उपकर-संग्रह, न खोया हुआ राजस्व, न अपेक्षित प्रतिफल, न निवेश की अवधि, और न ही अनुमानित आय। केवल तिथियां और विधिक दस्तावेज़-संख्याएं मौजूद हैं। जो रिपोर्ट किसी कोष की 'वित्तीय स्थिरता' का दावा करती है, वह यदि न कोष का आकार बताए और न प्रतिफल, तो उस दावे की किसी भी स्वतंत्र पक्ष द्वारा जांच नहीं की जा सकती। यह इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी सूचना-कमी है। आर्थिक दृष्टि से एक और पहलू उभरता है, जिसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया। सार्वजनिक धन को ट्रेजरी खाते से वाणिज्यिक बैंक में ले जाकर सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने का अर्थ है कि राज्य अपने ही धन को एक मध्यस्थ के जरिए वापस उधार ले रहा है। समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से शुद्ध लाभ शीर्षक प्रतिफल से काफी कम होगा, क्योंकि बीच में बैंक का मार्जिन और कर-उपचार जुड़ जाते हैं। EDF की अलग रखी गई बहीखाते में यह लाभ साफ दिख सकता है, परंतु समग्र राजकोषीय चित्र में यह लाभ उतना नहीं होगा जितना दिखता है — और कुछ स्थितियों में यह नकारात्मक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्यात विकास के उद्देश्य से गठित एक संस्था अब सरकारी प्रतिभूतियों की धारक बनती जा रही है। कहीं भी यह शर्त नहीं लगाई गई कि अर्जित आय का उपयोग निर्यात-संबंधी गतिविधियों में ही किया जाएगा। इसे मिशन-विचलन (mission drift) का जोखिम कहा जा सकता है, जो अब वास्तविक बन चुका है। प्रशासनिक ढांचे की दृष्टि से EDF एक गैर-व्ययशील (non-lapsable) कोष है जो सार्वजनिक खाते में रखा जाता है; अर्थात् इसकी शेष राशि वर्ष के अंत में समाप्त नहीं होती। यह स्थिति इसे एक सीमांकित विकास-वाहन का दर्जा देती है, जो अपने वैधानिक बोर्ड के अधीन है और एक निर्धारित उपकर पर निर्भर था। उपकर हटने के बाद यह लाभ समाप्त हो गया और कोष को बाजार-आधारित आय अर्जित करनी पड़ रही है। औपचारिक रूप से देखें तो अनुपालन श्रृंखला सुदृढ़ प्रतीत होती है: अधिनियम में संशोधन, राष्ट्रपति की स्वीकृति, बोर्ड का पुनर्गठन, वित्त विभाग द्वारा विधिक शर्त की पहचान, और ECC से स्वीकृति — प्रत्येक चरण दर्ज है। परंतु पारदर्शिता की दृष्टि से यह प्रक्रिया कमजोर है। निवेश-जनादेश की कोई प्रकाशित सीमा नहीं — न अवधि-सीमा, न एकाग्रता-सीमा, न ऋण-नियम, न निषिद्ध-साधनों की सूची, न कोई मानक। लेखा-परीक्षा, संसदीय समिति की निगरानी, या ECC/वित्त विभाग को आवधिक रिपोर्टिंग का कोई उल्लेख नहीं। किसी सार्वजनिक कोष को वाणिज्यिक बैंक में परिसंपत्ति रखने की अनुमति देते समय रिपोर्टिंग-बाध्यता का उल्लेख न होना अपने आप में एक नियंत्रण-अंतराल है। निष्कर्षतः यह निर्णय प्रक्रियात्मक रूप से सही है, परंतु सारभूत रूप से अपारदर्शी। कोष की विधिक स्थिति मजबूत हुई है — संशोधित अधिनियम और पुनर्गठित बोर्ड के रूप में; परंतु उसकी वास्तविक आर्थिक क्षमता कमजोर हुई है, क्योंकि उसका मुख्य राजस्व स्रोत हट चुका है और उसका विकल्प सीमित तथा अनिश्चित है। यह मंजूरी एक कार्यकारी अनुमति है, संपन्न लेन-देन नहीं — कहीं यह नहीं कहा गया कि धनराशि वास्तव में स्थानांतरित हो चुकी है या प्रतिभूतियां खरीदी जा चुकी हैं। यदि आगे कोई नीतिगत उलटफेर होता है, तो इस अपारदर्शी ढांचे में नुकसान की पहचान करना कठिन होगा। अभी के लिए, कोष की बहीखाते में आय दिखाई दे सकती है, परंतु उसकी विकास-क्षमता सिकुड़ती रहेगी — स्थिरता का दावा किया जा रहा है, प्रमाणित नहीं।

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